- कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- घटना ने पूरे समाज को झकझोरा
नई दिल्ली। साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में दोषी ठहराया था।13 जुलाई को कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर और जघन्य अपराध है। आदेश में कहा गया कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया और जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया, उसने सबको सोचने पर मजबूर किया।फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान 26 वर्षीय IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद हुआ था। जांच में सामने आया था कि दंगों के दौरान अंकित को घेरकर हमला किया गया।पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पहले सभी को दोषी माना और अब सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कड़ा संदेश जाना जरूरी है।इस फैसले के साथ 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक में सजा का अध्याय पूरा हुआ है। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है।