मनी लॉन्ड्रिंग मामला : गुरुग्राम की विशेष अदालत ने मंत्री संजीव अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
दिव्य रणभूमि ब्यूरो
चंडीगढ़/गुरुग्राम/लुधियाना । आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम की विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इस मामले में उनकी अगली पेशी 1 जून को होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान संजीव अरोड़ा अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गए और बेटी कृतिका अरोड़ा को गले लगाकर रो पड़े। ईडी ने दो दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद अरोड़ा को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान श्वष्ठ ने अदालत को बताया कि रिमांड के दौरान अरोड़ा ने जांच में सहयोग नहीं किया और कई कंपनियों व व्यक्तियों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। एजेंसी का आरोप है कि मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए कथित तौर पर फर्जी मोबाइल फोन एक्सपोर्ट और खरीद के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई। श्वष्ठ के मुताबिक, फर्जी दस्तावेज तैयार कर और जीएसटी रिफंड हासिल कर लगभग 102.5 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। जांच एजेंसी ने दावा किया कि इस पूरे नेटवर्क में कई कंपनियों और संदिग्ध लेनदेन का इस्तेमाल किया गया। वहीं, अरोड़ा के वकील ने अदालत में दलील दी कि पूरा मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है और आगे हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी रिकॉर्ड संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मई को संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने पहले 7 दिन और फिर 2 दिन की ईडी रिमांड मंजूर की थी।
